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लातेहार। लातेहार जिला अंतर्गत मानसून सत्र 2025-26 मे श्रेणी 1 एंव श्रेणी 2 के सभी वर्षा ऋतु मे अर्थात दिनांक 10 जून 2025 से 15 अक्टूबर 2025 तक बालू का उठाव पूर्णतया रोक लगा दी गई है। माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश एंव पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित सतत रेत खनन प्रबंधन दिशा निर्देश 2016 एंव 2020 के अनुबंध तालिका 09 पर भारतीय मौषम विज्ञान विभाग नागपुर के पत्रांक आरएमसी /सीएस 312 नागपुर दिनांक 18 जनवरी 2016 के अनुसार झारखण्ड राज्य के लिए मानसून सत्र की अवधि 10 जून से 15 अक्टूबर तक निर्धारित है। तथा उक्त अवधि मे नदियों ( बलूघाटों ) से बालू का खनन व उठाव पर पूर्णतया रोक है। एसइआईएए के गाइडलाइन एंव माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल नई दिल्ली द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक 17 अगस्त 2017 के द्वारा आदेशित है की मानसून के दौरान विशेष रूप से नदियों नालो मे खनन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उपरोक्त अलोक मे निर्देश दिया गया है की लातेहार जिला अंतर्गत मानसून सत्र 2025-26 तक श्रेणी 1 श्रेणी 2 के सभी बालू घाटों के बालू उठाव वर्षा ऋतु मे अर्थात दिनांक 10 जून से 15 अक्टूबर 2025 तक नहीं किया जायेगा। अन्यथा उक्त अवधि मे जो भी श्रेणी 1- 2 के बलूघाटों नदियों से इस आदेश के विपरीत बालू का उठाव करते हुए पाये जायेंगे तो उक्त अवधि मे बालू का उठाव अवैध खनन मानते हुए जेएमएमसी रुल 2004 यथासंशोधित 2017 तथा एमडीडीआर एक्ट की धारा 21(5) के तहत कार्रवाई की जाएगी।उक्त जानकारी सीओ नन्द कुमार राम ने दी है।

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