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दुमका :रिश्वत लेने के आरोप में रानीश्वर प्रखंड के बीडीओ शिवाजी भगत को अदालत ने चार साल की सजा सुनाई

एक लाख 20 हजार का जुर्माना भी लगाया

दुमका जिले के रानीश्वर प्रखंड के बीडीओ शिवाजी भगत को रिश्वत लेने के आरोप में अदालत ने चार साल की सजा सुनाई है साथ ही और एक लाख 20 हजार का जुर्माना लगाया है.जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर 9 महीना की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनाई गई है.पूरा मामला साल 2010 का है, जब बीडीओ शिवाजी जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड में पदस्थापित थे. इस दौरान बीडीओ ने काम के बदले नाला के रहने वाले तरकनाथ मण्डल लाभुक से पैसे की मांग की थी, जिसके बाद पीड़ित के आवेदन पर ACB ने मामले की शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की थी और शिवाजी भगत को गिरफ्तार किया था. 2010 में करीब छह महीने जेल में बिताने के बाद बीडीओ शिवाजी बेल पर थे और वर्तमान में दुमका जिले के रानेश्वर प्रखंड में पदस्थापित थे. एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से दर्ज इस भ्रष्टाचार मामले का मुकदमा दुमका विजिलेंस कोर्ट में चल रहा था, जिसमें विजिलेंस कोर्ट ने उन्हें 24 जून को 14 साल पुराने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए दोषी करार दिया था. कोर्ट की सुनवाई के बाद बीडीओ को कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया है.

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